Wed. Aug 5th, 2026

शासकीय चिकित्सकों के हित में भर्ती नियमों की समीक्षा और यूनिफॉर्म NPA पॉलिसी की मांग

www.healthbhaskar.com/ रायपुर /05/08/2026. छत्तीसगढ़ इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (सीडा) के प्रदेश पदाधिकारियों ने मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव से सौजन्य भेंट कर शासकीय चिकित्सकों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 1988 के भर्ती नियमों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करने तथा प्रदेश के सभी पात्र शासकीय चिकित्सकों के लिए नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) की एक समान और पारदर्शी नीति लागू करने की मांग उठाई।

सीडा ने स्वास्थ्य सचिव को बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में बनाए गए भर्ती नियम राज्य गठन के बाद भी व्यापक रूप से संशोधित नहीं किए गए हैं। बदलती स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषज्ञ चिकित्सा, प्रशासनिक ढांचे और कैडर प्रबंधन की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों का पुनरीक्षण नहीं होने से चिकित्सकों को कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

NPA में असमानता खत्म करने की मांग

एसोसिएशन ने कहा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO), खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO), राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी, आपातकालीन एवं रोस्टर ड्यूटी करने वाले चिकित्सक, मेडिकल कॉलेजों में प्रतिनियुक्त डॉक्टर तथा 24×7 ऑन-कॉल रहने वाले विशेषज्ञ व्यवहारिक रूप से निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसके बावजूद विभिन्न विभागों और पदों के आधार पर NPA दिए जाने में असमानता बनी हुई है।

सीडा का कहना है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME) और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DHS) में समान दायित्व निभाने वाले चिकित्सकों के बीच NPA को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। NPA की पात्रता विभाग या पदनाम के बजाय चिकित्सक के वास्तविक कार्य, निजी प्रैक्टिस नहीं करने की घोषणा, आपातकालीन उपलब्धता, प्रशासनिक जिम्मेदारियों, शिक्षण कार्य और 24×7 सेवा दायित्व के आधार पर तय की जानी चाहिए।

संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव

प्रतिनिधिमंडल ने वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सीडा के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित कर प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सकों के लिए एक समान, पारदर्शी और भेदभावरहित यूनिफॉर्म स्टेट NPA पॉलिसी तैयार करने का सुझाव भी दिया।

स्वास्थ्य सचिव ने दिया सकारात्मक आश्वासन

स्वास्थ्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और भर्ती नियमों के पुनरीक्षण तथा चिकित्सकों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

सीडा ने उम्मीद जताई कि राज्य शासन जल्द ही वर्ष 1988 के पुराने भर्ती नियमों की समीक्षा कर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नए भर्ती नियम लागू करेगा और NPA से जुड़ी असमानताओं को दूर करते हुए सभी पात्र शासकीय चिकित्सकों के लिए न्यायसंगत एवं एकरूप नीति लागू करेगा।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे

स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीडा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंजन सिंह चौहान, डॉ. इकबाल, डॉ. पंकज वर्मा तथा डॉ. जानकीशरण चंद्रवंशी शामिल थे। इस दौरान राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा चिकित्सकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई।

इन्हें भी पढ़े

You cannot copy content of this page