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CGMSC की टेंडर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट का 1 लाख जुर्माना रद्द

www.healthbhaskar.com/रायपुर ,14 अगस्त 2026. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) की टेंडर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें CGMSC पर ₹1 लाख का हर्जाना लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से CGMSC की नियम आधारित टेंडर प्रक्रिया को राहत मिली है।

मामला एक टेंडर से जुड़ा था, जिसमें एक ठेकेदार ने CGMSC की कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद CGMSC पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ निगम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि ठेकेदार ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान जो आधिकारिक ईमेल आईडी उपलब्ध कराई थी, उसी पर निगम की ओर से निर्धारित समय में आवश्यक सूचना और संदेश भेजे गए थे। ठेकेदार ने तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया। इसके बाद टेंडर के नियमों के अनुसार उसे प्रक्रिया से बाहर किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और प्रक्रिया का परीक्षण करते हुए CGMSC की ओर से किसी त्रुटि को नहीं पाया। कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए ₹1 लाख के हर्जाने को रद्द कर दिया।

इस फैसले को CGMSC की टेंडर एवं खरीद प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निगम ने कहा कि वह भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित खरीद एवं टेंडर प्रक्रियाओं में निर्धारित नियमों और पारदर्शिता का पालन करते हुए कार्य करता रहेगा।

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