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नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में एडिट ऑप्शन को उच्च न्यायालय ने दी मान्यता, मेरिट लिस्ट और आवंटन प्रक्रिया को ठहराया वैध

Healthbhaskar.com: रायपुर, 30 अगस्त 2025 NEET UG नीट यूजी (MBBS, BDS) 2025 काउंसलिंग को लेकर उठे विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने CGDME द्वारा दिए गए एडिट ऑप्शन को वैध ठहराते हुए 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर हुई आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह मान्य किया है।

दरअसल, एक अभ्यर्थी ने प्रथम चरण की काउंसलिंग के दौरान कैटेगरी और संवर्ग में एडिट ऑप्शन की वैधता को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अभ्यर्थी ने यह मांग की थी कि एडिट ऑप्शन को अमान्य घोषित किया जाए और मेरिट लिस्ट रद्द की जाए। लेकिन CGDME द्वारा अदालत में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही CGDME की मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से वैध माना गया।

प्रथम चरण की काउंसलिंग 23 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। केंद्रीय एजेंसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा द्वितीय चरण की तिथियों को आगे बढ़ाए जाने के कारण राज्य स्तरीय काउंसलिंग का दूसरा राउंड भी स्थगित किया गया है। MCC की नई समय सारणी प्राप्त होने के उपरांत CGDME द्वारा राज्य की काउंसलिंग की संशोधित तिथियां तत्काल घोषित की जाएंगी। अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे समय-समय पर CGDME की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं का अवलोकन करते रहें।

पारदर्शिता और नियमों का पालन

CGDME ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष की संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया 16 जुलाई 2025 को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित “छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम-2025” के अंतर्गत, पूर्ण पारदर्शिता और ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है।

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